इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। यह दो तरीकों से किया जा सकता है: इनकम टैक्स की वेबसाइट या NSDL की वेबसाइट के जरिए। दोनों तरीके सरल हैं और कुछ ही मिनटों में काम हो जाता है।
* इनकम टैक्स वेबसाइट के जरिए रिफंड स्टेटस चेक करें*
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in खोलें।
2. लॉगिन करें: अपने पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्टर करें।
3. e-File ऑप्शन चुनें: लॉगिन करने के बाद, होमपेज पर e-File टैब पर क्लिक करें।
4. रिटर्न देखें: इसके बाद Income Tax Returns पर क्लिक करें, फिर View Filed Returns चुनें।
5. विवरण चेक करें: आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की लिस्ट दिखेगी। जिस साल (असेसमेंट ईयर, जैसे 2025-26) का रिफंड चेक करना है, उसे चुनें और View Details पर क्लिक करें।
6. रिफंड स्टेटस: स्क्रीन पर रिफंड की स्थिति दिख जाएगी। अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है, तो राशि, तारीख और भुगतान का तरीका दिखेगा।
*NSDL वेबसाइट के जरिए रिफंड स्टेटस चेक करें*
1. वेबसाइट खोलें: NSDL की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं।
2. डिटेल्स डालें: अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर (जैसे 2025-26), और कैप्चा कोड डालें।
3. सबमिट करें: Proceed बटन पर क्लिक करें।
4. रिफंड स्टेटस: स्क्रीन पर रिफंड की स्थिति दिख जाएगी, जिसमें राशि और तारीख की जानकारी होगी।
*जरूरी बातें*
- पैन-आधार लिंक: आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है, तो लिंक करवाएं, वरना रिफंड में देरी हो सकती है।
- ई-वेरिफिकेशन: ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ, तो रिफंड अटक सकता है।
- बैंक डिटेल्स: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता पैन से लिंक है और प्री-वैलिडेटेड है।
- देरी के कारण: अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो गलत बैंक डिटेल्स, ITR में त्रुटि, या विभागीय जांच इसके कारण हो सकते हैं।
*रिफंड में देरी हो तो क्या करें?*
- नियमित रूप से स्टेटस चेक करें।
- अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस चेक करें।
- अगर कोई गलती हो, तो उसे ठीक करें या इनकम टैक्स पोर्टल पर e-Nivaran सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।
- जरूरत पड़ने पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क करें।
*टिप्स*
- सही ITR फॉर्म चुनें और समय पर रिटर्न फाइल करें (15 सितंबर 2025 तक)।
- रजिस्टर्ड ईमेल पर नोटिफिकेशन चेक करते रहें।
- रिफंड आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन के 4-5 हफ्तों में आ जाता है, लेकिन इसमें 7-21 दिन भी लग सकते हैं।