इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करे 2025

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। यह दो तरीकों से किया जा सकता है: इनकम टैक्स की वेबसाइट या NSDL की वेबसाइट के जरिए। दोनों तरीके सरल हैं और कुछ ही मिनटों में काम हो जाता है।

* इनकम टैक्स वेबसाइट के जरिए रिफंड स्टेटस चेक करें*

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in खोलें।
2. लॉगिन करें: अपने पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्टर करें।
3. e-File ऑप्शन चुनें: लॉगिन करने के बाद, होमपेज पर e-File टैब पर क्लिक करें।
4. रिटर्न देखें: इसके बाद Income Tax Returns पर क्लिक करें, फिर View Filed Returns चुनें।
5. विवरण चेक करें: आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की लिस्ट दिखेगी। जिस साल (असेसमेंट ईयर, जैसे 2025-26) का रिफंड चेक करना है, उसे चुनें और View Details पर क्लिक करें।
6. रिफंड स्टेटस: स्क्रीन पर रिफंड की स्थिति दिख जाएगी। अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है, तो राशि, तारीख और भुगतान का तरीका दिखेगा।

*NSDL वेबसाइट के जरिए रिफंड स्टेटस चेक करें*

1. वेबसाइट खोलें: NSDL की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं।
2. डिटेल्स डालें: अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर (जैसे 2025-26), और कैप्चा कोड डालें।
3. सबमिट करें: Proceed बटन पर क्लिक करें।
4. रिफंड स्टेटस: स्क्रीन पर रिफंड की स्थिति दिख जाएगी, जिसमें राशि और तारीख की जानकारी होगी।

*जरूरी बातें*

  • पैन-आधार लिंक: आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है, तो लिंक करवाएं, वरना रिफंड में देरी हो सकती है।
  • ई-वेरिफिकेशन: ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ, तो रिफंड अटक सकता है।
  • बैंक डिटेल्स: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता पैन से लिंक है और प्री-वैलिडेटेड है।
  • देरी के कारण: अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो गलत बैंक डिटेल्स, ITR में त्रुटि, या विभागीय जांच इसके कारण हो सकते हैं।

*रिफंड में देरी हो तो क्या करें?*

  •  नियमित रूप से स्टेटस चेक करें।
  • अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस चेक करें।
  •  अगर कोई गलती हो, तो उसे ठीक करें या इनकम टैक्स पोर्टल पर e-Nivaran सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।
  • जरूरत पड़ने पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क करें।

*टिप्स*

  • सही ITR फॉर्म चुनें और समय पर रिटर्न फाइल करें (15 सितंबर 2025 तक)।
  • रजिस्टर्ड ईमेल पर नोटिफिकेशन चेक करते रहें।
  •  रिफंड आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन के 4-5 हफ्तों में आ जाता है, लेकिन इसमें 7-21 दिन भी लग सकते हैं।

इन आसान स्टेप्स से आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं!

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